घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ,2005
(13 सितम्बर 2005 )
"यह अधिनियम संविधान के अधीन प्राप्त महिलाओं के अधिकार को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करता हैं ।"
"हमारे देश में घरेलू हिंसा की घटना व्यापक रूप से मैजूद हैं किंतु सामान्यत: यदि कोई महिला घरेलू हिंसा की घटना का विरोध करती है तो उसे सामाजिक व्यवस्था के विपरीत पहल करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पङता हैं । "
घरेलू हिंसा की परिभाषा- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रत्यथी का कार्य ,लोप या किसी कार्य का करना या आचरण ,घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह ,-
(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ ,सुरक्षा ,जीवन ,अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है,या उसे कोई क्षति पहुँचाता है या उसके लिये संकट उत्पन करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है और जिसके अन्तर्गत शारीरिक ,लैगिक ,मैखिक ,भावनात्मक और आर्थिक दुरूपयोग करीत करना भी है या
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